दुबई में कार दुर्घटना के बाद कन्नूर निवासी को 1 मिलियन दिरहम का मुआवज़ा दिया गया
दुबई में कार दुर्घटना के बाद कन्नूर निवासी को 1 मिलियन दिरहम का मुआवज़ा दिया गया


दुबई: कन्नूर के नीरचल की एक महिला को 24 अप्रैल, 2023 को एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद 10 लाख दिरहम (लगभग ₹2.37 करोड़) का मुआवज़ा दिया गया है। यह घटना दुबई के अल वहीदा इलाके में बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास के पास हुई।
रहमतबी ममद साली उस जगह सड़क पार कर रही थीं जहाँ पैदल चलने वालों का आना-जाना वर्जित है, तभी उन्हें एक यूएई नागरिक द्वारा चलाई जा रही निसान पेट्रोल कार ने टक्कर मार दी। पुलिस और अदालती जाँच में पाया गया कि चालक की लापरवाही और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं पर ध्यान न देने के कारण दुर्घटना हुई। हालाँकि, अदालत ने वाहनों पर ध्यान दिए बिना सड़क पार करने के लिए रहमतबी को आंशिक रूप से दोषी भी पाया।
दुर्घटना के बाद, रहमतबी को दुबई के राशिद अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिनमें ब्रेन हेमरेज, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, मांसपेशियों में कमजोरी और उनके दाहिने हाथ और पैर में आंशिक लकवा शामिल है।
घटना से संबंधित आपराधिक मामले में, यूएई के राष्ट्रीय चालक पर 3,000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया, जबकि रहमतबी पर 1,000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया।
रहमतबी के परिवार ने याब लीगल सर्विसेज के सीईओ सलाम पप्पिनिसरी से कानूनी सहायता मांगी। फर्म के वकीलों ने अदालत में मुआवज़े का दावा दायर किया, जिसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र, आपराधिक मामले का फैसला और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ जमा किए गए। मुकदमे में दुर्घटना के समय और मुकदमा दायर करने के समय की बीमा कंपनियों के साथ-साथ यूएई के राष्ट्रीय चालक को भी प्रतिवादी बनाया गया।
अदालत ने रहमतबी की चोटों की गंभीरता को देखते हुए, दुर्घटना के समय सक्रिय बीमा कंपनी को 10 लाख दिरहम का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। इसके बाद प्रतिवादियों द्वारा अपील अदालत और सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई अपीलें खारिज कर दी गईं, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि रहमतबी के पक्ष में फैसला बरकरार रखा गया।