दुबई की अदालत ने शारजाह दुर्घटना पीड़ित को 1 करोड़ 93 लाख पाकिस्तानी रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया
दुबई की अदालत ने शारजाह दुर्घटना पीड़ित को 1 करोड़ 93 लाख पाकिस्तानी रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया


शारजाह: दुबई की एक अदालत ने शारजाह के अल धैद स्ट्रीट पर एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए पाकिस्तानी नागरिक अदनान अली मकसूद अहमद को 250,000 दिरहम (लगभग 1 करोड़ 93 लाख पाकिस्तानी रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला वाईएबी लीगल सर्विसेज के सीईओ सलाम पप्पिनिसेरी के कानूनी हस्तक्षेप का परिणाम था। 10 सितंबर, 2022 को हुई इस दुर्घटना में एक बल्गेरियाई नागरिक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिसका वाहन अदनान की मोटरसाइकिल से टकरा गया था। अदनान सड़क पर गिर गया और बाद में उसी दिशा में यात्रा कर रही एक अमीराती महिला द्वारा चलाए जा रहे वाहन ने उसे टक्कर मार दी। अदनान के सीने, रीढ़ और पैर में गंभीर चोटें आईं और उसे अल कासिमी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों ड्राइवरों के खिलाफ यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया अदालत ने फैसला सुनाया कि दोनों वाहनों की बीमा कंपनियों को संयुक्त रूप से 250,000 दिरहम का मुआवज़ा देना होगा। इसके अलावा, अदालत ने फैसले की तारीख से भुगतान पूरा होने तक राशि पर पाँच प्रतिशत ब्याज भी देने का आदेश दिया। हालाँकि बीमा कंपनियों ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन अपीलीय अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।