सुजन मगरती - नेपाली नागरिक को 1.14 मिलियन दिरहम (47.7 करोड़ नेपाली रुपये) के मेडिकल कर्ज़ से राहत मिली; दुबई कोर्ट ने मुश्किलों से जूझ रहे वर्कर को राहत दी।
सुजन मगरती - नेपाली नागरिक को 1.14 मिलियन दिरहम (47.7 करोड़ नेपाली रुपये) के मेडिकल कर्ज़ से राहत मिली; दुबई कोर्ट ने मुश्किलों से जूझ रहे वर्कर को राहत दी।


दुबई: काम के दौरान हुए एक हादसे के बाद लाखों दिरहम का मेडिकल खर्च कैसे चुकाया जाए, इस चिंता से घिरे नेपाली नागरिक सुजन मगरती को दुबई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दुबई की 'कोर्ट ऑफ़ फर्स्ट इंस्टेंस' ने फैसला सुनाया कि सुजन को अपना 1.14 मिलियन दिरहम का मेडिकल कर्ज़ नहीं चुकाना होगा; इसके बजाय, जिस कंपनी में वह काम करते थे, उसे ही पूरा खर्च उठाना होगा।
काम के दौरान रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने और लकवाग्रस्त हो जाने के बाद, सुजन की दुबई के एक प्राइवेट अस्पताल में इमरजेंसी सर्जरी हुई थी। अस्पताल का बिल 1,145,582.43 दिरहम आया था। जब कर्मचारी और नियोक्ता (employer) दोनों ने ही यह रकम चुकाने से इनकार कर दिया, तो प्राइवेट अस्पताल प्रशासन ने सुजन और उनकी कंपनी, दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। भारी आर्थिक तंगी और जीवन में आए इस बड़े संकट के बीच, सुजन ने कानूनी मदद के लिए सलाम पप्पिनिसेरी की अगुवाई वाली 'YAB लीगल सर्विसेज़' से संपर्क किया।
'YAB लीगल सर्विसेज़' ने कोर्ट के सामने UAE के लेबर कानूनों और दुबई के हेल्थ इंश्योरेंस कानूनों के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले अधिकारों और सुरक्षा का सफलतापूर्वक पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को समझाया कि काम के दौरान हुए हादसों का मेडिकल खर्च उठाना नियोक्ता की कानूनी ज़िम्मेदारी है और कानून कर्मचारी पर ऐसा आर्थिक बोझ डालने की इजाज़त नहीं देता।
तर्कों पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने कर्मचारी सुजन के खिलाफ मामला खारिज कर दिया और उन्हें पूरी कानूनी सुरक्षा प्रदान की। नियोक्ता को प्राइवेट अस्पताल को 1.14 मिलियन दिरहम का मेडिकल खर्च और साथ ही केस फाइल होने की तारीख से 5% सालाना ब्याज भी चुकाना होगा। इसके अलावा, फैसले में यह भी कहा गया कि कंपनी को इस दौरान अस्पताल को हुए नुकसान के लिए मुआवज़े के तौर पर 10,000 दिरहम, साथ ही कोर्ट का खर्च और वकील की फीस भी चुकानी होगी।
