दुबई कार दुर्घटना में घायल सूडानी नागरिक को 1.6 लाख दिरहम का मुआवजा दिया गया
दुबई कार दुर्घटना में घायल सूडानी नागरिक को 1.6 लाख दिरहम का मुआवजा दिया गया


दुबई: दुबई की एक अदालत ने एक बीमा कंपनी को सूडानी नागरिक यासिर यासीन इब्राहिम को 160,000 दिरहम (लगभग 2 करोड़ 61 लाख सूडानी पाउंड) का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। यासिर एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
यह घटना 14 मार्च, 2024 को रास अल खोर औद्योगिक क्षेत्र में हुई। यासिर और उनके साथी सड़क किनारे चल रहे थे, तभी एक सीरियाई नागरिक द्वारा चलाई जा रही टोयोटा कैमरी ने उन्हें टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में यासिर के दाहिने पैर और घुटने में फ्रैक्चर हो गया, साथ ही उनकी पसलियों, जबड़े और आँखों में भी गंभीर चोटें आईं।
दुर्घटना के बाद, सीरियाई चालक के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया, जिस पर 3,000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया और अदालत ने उसे रिहा कर दिया। अपने चिकित्सा खर्च और अन्य कठिनाइयों के लिए मुआवज़े की माँग करते हुए, यासिर ने वाईएबी लीगल सर्विसेज से संपर्क किया।
यासिर के वकीलों ने बीमा कंपनी के खिलाफ बीमा विवाद समाधान न्यायालय में मुआवज़े का मामला दायर किया। मामले पर विचार करने के बाद, अदालत ने यासिर को मुआवज़े के तौर पर 1,60,000 दिरहम देने का आदेश दिया। इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि बीमा कंपनी को फ़ैसले की तारीख से पूरी राशि के निपटारे तक 5 प्रतिशत ब्याज देना होगा, साथ ही चिकित्सा व्यय के लिए 3,850 दिरहम और कानूनी शुल्क के लिए 500 दिरहम देने होंगे।
बीमा कंपनी ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की और तर्क दिया कि मुआवज़ा राशि बहुत ज़्यादा है। हालाँकि, YAB लीगल सर्विसेज़ के वकीलों ने मज़बूत प्रतिवाद प्रस्तुत किए, जिसके कारण अपीलीय अदालत ने मामले को खारिज कर दिया और प्रारंभिक अदालत के फ़ैसले को बरकरार रखा।