जेबेल जैस में कार दुर्घटना के बाद चंडीगढ़ के मूल निवासी को 200,000 दिरहम का मुआवजा मिला
जेबेल जैस में कार दुर्घटना के बाद चंडीगढ़ के मूल निवासी को 200,000 दिरहम का मुआवजा मिला


रास अल खैमाह: रास अल खैमाह कोर्ट ने जेबेल जैस में एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए एक भारतीय नागरिक को 200,000 दिरहम (लगभग 48 लाख रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने भारत के चंडीगढ़ के सारंगपुर निवासी अमरजीत सिंह जसबीर सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया।
यह घटना 4 दिसंबर, 2023 को हुई थी। अमरजीत सिंह अपने ब्रिटिश दोस्त के साथ जेबेल जैस से उतर रहे थे, जब उन्होंने तस्वीरें लेने के लिए कार रोकी। अमरजीत कार के बोनट पर बैठे थे और उन्होंने अपने दोस्त से गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाने को कहा। जब दोस्त ने हैंडब्रेक छोड़ा, तो कार ढलान से नीचे जाने लगी। अमरजीत कार के नीचे गिर गए और गाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई। उन्हें तुरंत अल सक्र अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनके हाथ, पसलियों और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं।
यातायात आपराधिक न्यायालय ने कार चालक की लापरवाही पाई और 5,000 दिरहम का जुर्माना लगाया।
दुर्घटना के बाद, अमरजीत सिंह के रिश्तेदारों ने मुआवजे की मांग करते हुए वाईएबी लीगल सर्विसेज के सीईओ सलाम पप्पिनिसरी से संपर्क किया। सलाम पप्पिनिसरी ने मामले को अपने हाथ में लिया और हर्जाने का दावा करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की। उन्होंने चिकित्सा प्रमाणपत्र और आपराधिक मामले के फैसले सहित पुख्ता दस्तावेज जमा करके मामला दर्ज कराया।
बीमा विवाद निपटान न्यायालय, जिसने मामले की सुनवाई की, ने फैसला सुनाया कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन की बीमा कंपनी अमरजीत सिंह को मुआवजे के रूप में 2,00,000 दिरहम का भुगतान करे। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने बीमा कंपनी को चिकित्सा शुल्क के लिए 3,850 दिरहम और वकील शुल्क के लिए 500 दिरहम का भुगतान करने का आदेश दिया।