दुबई कार दुर्घटना: मृतक पाकिस्तानी नागरिक के परिवार को 200,000 दिरहम का मुआवज़ा दिया गया
दुबई कार दुर्घटना: मृतक पाकिस्तानी नागरिक के परिवार को 200,000 दिरहम का मुआवज़ा दिया गया


दुबई: दुबई के इंटरनेशनल सिटी में 8 नवंबर, 2021 को एक कार दुर्घटना में मारे गए पाकिस्तानी नागरिक आरिफ अली अमानत अली के परिवार को अदालत ने 200,000 दिरहम (लगभग 15 मिलियन पाकिस्तानी रुपये) का मुआवज़ा दिया है।
यह दुर्घटना 8 नवंबर, 2021 को इंटरनेशनल सिटी में हुई थी, जब आरिफ अली द्वारा चलाई जा रही कार, लापरवाही से गाड़ी चलाने और आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखने में विफलता के कारण, एक चीनी नागरिक द्वारा चलाई जा रही कार से टकरा गई थी। दुर्घटना में आरिफ अली गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चूँकि आपराधिक मामले में आरोपी पक्ष की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसलिए अदालत ने आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी।
आरिफ अली के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और उनकी बुजुर्ग माँ शामिल हैं। उनके रिश्तेदारों ने मुआवज़े की माँग के लिए YAB लीगल सर्विसेज के सीईओ सलाम पप्पिनिसरी से संपर्क किया और उन्हें यह मामला सौंपा।
अदालत में एक दीवानी मामला दर्ज किया गया, जिसमें विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी और एकल कमाने वाले का प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए।
अदालत ने फैसला सुनाया कि दुर्घटना का कारण बनने वाले आरिफ अली के वाहन की बीमा कंपनी को मृतक के परिवार को 2,00,000 दिरहम मुआवज़ा देना होगा। इसके अलावा, अदालत ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह फैसले की तारीख से पूरी राशि का भुगतान होने तक राशि पर 5 प्रतिशत ब्याज भी दे।
