शारजाह कार दुर्घटना: पाकिस्तानी नागरिक को 250,000 दिरहम का मुआवजा दिया गया
शारजाह कार दुर्घटना: पाकिस्तानी नागरिक को 250,000 दिरहम का मुआवजा दिया गया


शारजाह: एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत में, एक पाकिस्तानी नागरिक, सलीम मोहम्मद खान मोहम्मद, जो शारजाह में एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था, को अदालत ने मुआवजे के रूप में AED 250,000 (लगभग PKR 19.3 मिलियन) दिए हैं। अनुकूल फैसला याब लीगल सर्विसेज के सीईओ सलाम पप्पिनिसरी के कानूनी हस्तक्षेप का प्रत्यक्ष परिणाम था। दुर्घटना 24 दिसंबर, 2022 को शारजाह के अल मदाम रोड में अल नाद स्ट्रीट पर हुई थी। सलीम मोहम्मद और उनके दोस्त सुहैल तड़के सड़क किनारे खड़े थे, तभी एक तेज रफ्तार वाहन, जिसे एक अमीराती नागरिक चला रहा था, ने उन्हें टक्कर मार दी। वाहन सड़क किनारे खड़ी दो कारों से भी टकराया। दुर्घटना के बाद, सलीम, जिसे गंभीर चोटें आईं, और उसके दोस्त को तुरंत इलाज के लिए अल धैद अस्पताल ले जाया गया। जांच में पता चला कि दुर्घटना अमीराती नागरिक की लापरवाही और अत्यधिक गति के कारण हुई थी। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया और अपराध स्वीकार करने के बाद अदालत ने उस पर 3500 दिरहम का जुर्माना लगाकर उसे रिहा कर दिया। हालांकि सलीम को बाएं हाथ, दाहिने पैर और पसलियों सहित शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं थीं और उसे चोटों के लिए कोई मुआवजा नहीं मिला था। इसके बाद सलीम के रिश्तेदारों ने याब लीगल सर्विसेज के सीईओ सलाम पप्पिनिसरी से संपर्क किया। उन्होंने मामला अपने हाथ में लिया और मुआवजा दिलाने के लिए जरूरी कानूनी कार्यवाही शुरू की। मुआवजे का दावा बीमा प्राधिकरण के पास दायर किया गया, जिसमें दोषी वाहन की बीमा कंपनी को प्रतिवादी बनाया गया और साथ में सभी जरूरी दस्तावेज भी लगाए गए। वकील ने अदालत के समक्ष दलीलों का विस्तृत ज्ञापन पेश किया। पेश किए गए दस्तावेजों और दलीलों की गहन समीक्षा के बाद अदालत ने सलीम को मुआवजे के तौर पर 250,000 दिरहम का भुगतान करने का आदेश दिया।