शारजाह में गंभीर दुर्घटना के बाद भारतीय प्रवासी को 300,000 दिरहम का मुआवजा दिया गया

शारजाह में गंभीर दुर्घटना के बाद भारतीय प्रवासी को 300,000 दिरहम का मुआवजा दिया गया

11/11/20251 मिनट पढ़ें

शारजाह: 2019 में एक शराबी अमीराती ड्राइवर द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए एक भारतीय नागरिक को संयुक्त अरब अमीरात की एक अदालत ने 300,000 दिरहम (लगभग ₹70 लाख) का भारी-भरकम मुआवज़ा दिया है।

अदालत ने बीमा कंपनी को घायल प्रवासी अशोक अदेपु को मुआवज़ा राशि, फैसले की तारीख से पूरी राशि भुगतान होने तक 9% ब्याज सहित, देने का निर्देश दिया है। यह दुर्घटना 1 जनवरी, 2019 को शारजाह के मलीहा रोड पर हुई थी।

घटना का विवरण

यह दुर्घटना तब हुई जब शराब के नशे में गाड़ी चला रहे अमीराती नागरिक ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया और अपनी लेन से गाड़ी मोड़कर अशोक अदेपु की कार से टकरा गई, जो दाहिनी लेन में चल रही थी। अमीराती ड्राइवर ने बाद में हुए आपराधिक मामले में अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

आपराधिक मुकदमे में, अदालत ने पहले अमीराती चालक को 80 कोड़े मारने, 12,000 दिरहम का जुर्माना और उसके ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित करने की सजा सुनाई थी।

मुआवज़ा मामला

अशोक अदेपु को गंभीर चोटें आईं, जिनमें इंट्राक्रैनियल रक्तस्राव, फेफड़ों की क्षति (फुफ्फुसीय चोट), और छाती व बाहों में गंभीर चोटें शामिल हैं।

आपराधिक फैसले के बाद, अदेपु के रिश्तेदारों ने चोटों के लिए मुआवज़ा दिलाने में सहायता के लिए वाईएबी लीगल सर्विसेज के सीईओ सलाम पप्पिनिसरी से संपर्क किया।

सलाम पप्पिनिसरी ने बीमा प्राधिकरण के समक्ष मुआवज़े का मामला दायर किया, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट और आपराधिक अदालत के फैसले सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए। मामले की समीक्षा के बाद, अदालत ने बीमा कंपनी को घायल भारतीय प्रवासी को पर्याप्त मुआवज़ा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।