दुबई: दुर्घटना में घायल पाकिस्तानी नागरिक को 50,000 दिरहम का मुआवजा दिया गया
दुबई: दुर्घटना में घायल पाकिस्तानी नागरिक को 50,000 दिरहम का मुआवजा दिया गया


दुबई: दुबई की एक अदालत ने 4 अक्टूबर, 2022 को दुबई के अल खील स्ट्रीट पर अल मेदान स्ट्रीट निकास द्वार से पहले एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए पाकिस्तानी नागरिक निसार अहमद मुहम्मद इकबाल को AED 50,000 (लगभग PKR 3.87 मिलियन) का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। इस फैसले को हासिल करने में याब लीगल सर्विसेज का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण रहा।
मोटरसाइकिल चला रहे निसार अहमद, अचानक बाईं ओर दिशा बदलने के कारण एक निसान पेट्रोल कार से टकरा गए और पलट गए। चूँकि उन्हें दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार माना गया था, इसलिए निसार अहमद पर एक आपराधिक मामले में AED 1,000 का जुर्माना लगाया गया था।
दुर्घटना के बाद, निसार अहमद के पैर और जोड़ों में चोटें आईं। उन्हें तुरंत राशिद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब निसार अहमद मुआवज़ा पाने में असमर्थ रहे, तो उनके रिश्तेदारों ने याब लीगल सर्विसेज के सीईओ सलाम पप्पिनिसरी से संपर्क किया।
उनकी देखरेख में, आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के बाद मुआवज़े का मामला दर्ज किया गया। यह मामला निसार अहमद की मोटरसाइकिल बीमा कंपनी के खिलाफ दायर किया गया था। प्रस्तुत दस्तावेजों और चिकित्सा प्रमाणपत्रों की गहन जांच के बाद, अदालत ने निसार अहमद के वकील की दलीलों को स्वीकार कर लिया और उनकी मोटरसाइकिल बीमा कंपनी को मुआवजे के रूप में 50,000 दिरहम का भुगतान करने का आदेश दिया।