अजमान सड़क दुर्घटना में घायल भारतीय नागरिक को अदालत ने 50,000 दिरहम का मुआवजा देने का आदेश दिया
अजमान सड़क दुर्घटना में घायल भारतीय नागरिक को अदालत ने 50,000 दिरहम का मुआवजा देने का आदेश दिया


अजमान: संयुक्त अरब अमीरात में एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए भारतीय प्रवासी अभिजीत अजी को अदालत ने 50,000 दिरहम (लगभग 12 लाख भारतीय रुपये) का मुआवज़ा दिया है। दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा चलाए जा रहे वाहन की बीमा कंपनी को यह राशि चुकाने का आदेश दिया गया है। यह अनुकूल निर्णय वाईएबी लीगल सर्विसेज के सीईओ श्री सलाम पप्पिनिसरी के कानूनी हस्तक्षेप के माध्यम से आया है।
यह घटना 23 नवंबर, 2022 को हुई थी। दुर्घटना का कारण पाकिस्तानी चालक का अजमान ग्रीन पब्लिक व्हीकल लेकर बिना रास्ता साफ़ किए सार्वजनिक सड़क पर आ जाना था। दुर्घटना में अभिजीत अजी के सिर में चोटें आईं, उनके माथे पर एक घाव और दाहिने हाथ में चोट आई। उन्हें तुरंत इलाज के लिए शेख खलीफा अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपराधिक अदालत ने दोषी वाहन के चालक को दोषी पाया और उस पर 1,100 दिरहम का जुर्माना लगाया।
गंभीर चोटों के बाद, अभिजीत के रिश्तेदारों ने मुआवजे का दावा करने के लिए वाईएबी लीगल सर्विसेज के सीईओ श्री सलाम पप्पिनिसरी से संपर्क किया। आपराधिक मामले की रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट सहित पर्याप्त दस्तावेजों के साथ, बीमा विवाद समाधान न्यायालय में मामला दायर किया गया।
बीमा विवाद समाधान न्यायालय ने मामले की समीक्षा के बाद, बीमा कंपनी को 50,000 दिरहम मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया। बीमा कंपनी ने न्यायालय से 20,000 दिरहम से अधिक के किसी भी दावे को खारिज करने का अनुरोध किया था, लेकिन न्यायालय ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। दुर्घटना का कारण बनने वाले वाहन की बीमा कंपनी अभिजीत अजी को मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।