दुबई की अदालत ने दुर्घटना में घायल हुए भारतीय प्रवासी को 50,000 दिरहम का मुआवजा देने का आदेश दिया

दुबई की अदालत ने दुर्घटना में घायल हुए भारतीय प्रवासी को 50,000 दिरहम का मुआवजा देने का आदेश दिया

8/5/20251 मिनट पढ़ें

दुबई: केरल के मलप्पुरम जिले के नीलांबुर निवासी इनामुरहमान पंचिली अली को दुबई की एक अदालत ने कार दुर्घटना में घायल होने के बाद 50,000 दिरहम (लगभग 11.9 लाख भारतीय रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा दोषी वाहन की बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा।

यह घटना 7 फरवरी, 2024 को दुबई के होर अल अंज इलाके में स्ट्रीट 25 पर हुई थी। दुर्घटना एक पाकिस्तानी नागरिक के कारण हुई, जिसने लापरवाही के कारण अपनी टोयोटा कार फुटपाथ पर पार्क करने की कोशिश की, जिससे वहाँ खड़े इनामुरहमान को टक्कर लग गई। इनामुरहमान के पैर और जांघ में गंभीर चोटें आईं। दुबई आपराधिक न्यायालय ने पाकिस्तानी चालक को दोषी पाया और उस पर 2,000 दिरहम का जुर्माना लगाया।

आपराधिक मामले के बाद, इनामुरहमान ने वाईएबी लीगल सर्विसेज के सीईओ और सामाजिक कार्यकर्ता सलाम पप्पिनिसरी के माध्यम से वाहन की बीमा कंपनी के खिलाफ मुआवजे का दावा दायर किया। मामले को दुर्घटना रिपोर्ट की एक प्रति, एक फोरेंसिक मेडिकल रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित किया गया था। अदालत के फैसले ने बीमा कंपनी को न केवल 50,000 दिरहम मुआवज़ा देने का आदेश दिया, बल्कि उन्हें फैसले की तारीख से राशि के निपटारे तक 5% कानूनी ब्याज भी देना होगा, साथ ही कानूनी फीस और अन्य संबंधित लागतों के लिए 3,850 दिरहम भी देने होंगे।