अल ऐन सड़क दुर्घटना मामले में कैमरून के व्यक्ति को 60,000 दिरहम का मुआवजा दिया गया
अल ऐन सड़क दुर्घटना मामले में कैमरून के व्यक्ति को 60,000 दिरहम का मुआवजा दिया गया


अल ऐन की एक अदालत ने कैमरून के नागरिक ब्रैंडन फोम्बासो अचिरी को 60,000 दिरहम (लगभग 91 लाख मध्य अफ्रीकी सीएफए फ़्रैंक) का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है, जो एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अदालत का यह फैसला याब लीगल सर्विसेज के सीईओ सलाम पप्पिनिसरी के कानूनी हस्तक्षेप का परिणाम था।
दुर्घटना 10 जनवरी, 2022 को शाम लगभग 6:30 बजे अल ऐन के अल जिमी इलाके में खालिद बिन वलीद स्ट्रीट पर हुई। साइकिल पर सवार ब्रैंडन को पैदल यात्री क्षेत्र पार करते समय एक जॉर्डन के नागरिक द्वारा चलाई जा रही लैंड क्रूजर ने टक्कर मार दी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई, क्योंकि वह गति कम करने और पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देने में विफल रहा।
ब्रैंडन की जांघ की हड्डी और दाहिने पैर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें तवाम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जॉर्डन के ड्राइवर ने अपनी गलती स्वीकार की और उस पर 5,000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया और आपराधिक अदालत ने उसका लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया।
हालाँकि, ब्रैंडन को अपनी चोटों के लिए कोई मुआवज़ा नहीं मिला था। उसके रिश्तेदारों ने तब सलाम पप्पिनिसेरी से संपर्क किया, जिन्होंने मामले को अपने हाथ में लिया और मुआवज़ा दिलाने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की। सलाम पप्पिनिसेरी ने दुर्घटना का कारण बनने वाले वाहन की बीमा कंपनी के खिलाफ बीमा प्राधिकरण में मामला दर्ज कराया।
इस मामले के समर्थन में दुर्घटना रिपोर्ट, आपराधिक अदालत का फैसला, फोरेंसिक मेडिकल रिपोर्ट और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड सहित कई दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए। अदालत ने सबूतों की समीक्षा के बाद, बीमा कंपनी को पीड़ित को 60,000 दिरहम का मुआवज़ा देने का आदेश दिया।