दुबई दुर्घटना में बांग्लादेशी प्रवासी को 65,000 दिरहम का मुआवजा मिला
दुबई दुर्घटना में बांग्लादेशी प्रवासी को 65,000 दिरहम का मुआवजा मिला


दुबई की एक अदालत ने एक बीमा कंपनी को कार दुर्घटना में घायल हुए बांग्लादेशी नागरिक मुहम्मद अशरफ हुसैन को 65,000 दिरहम (लगभग 21.5 लाख बांग्लादेशी टका) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस मामले में वाईएबी लीगल सर्विसेज के सीईओ सलाम पप्पिनिसरी द्वारा प्रदान की गई कानूनी सहायता महत्वपूर्ण रही।
यह घटना 5 फरवरी, 2024 को दुबई के इंटरनेशनल सिटी के इंग्लिश क्वार्टर में Z05 बिल्डिंग के पास हुई। जब मुहम्मद अशरफ हुसैन अपनी खड़ी कैमरी कार में बैठ रहे थे, तभी एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा चलाई जा रही मित्सुबिशी कैंटर कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोट आई। अपराधी वाहन घटनास्थल पर नहीं रुका।
दुबई ट्रैफिक क्रिमिनल कोर्ट ने पाकिस्तानी चालक को एक आपराधिक मामले में दोषी पाया और उस पर 3,000 दिरहम का जुर्माना लगाया। इसके बाद, मुहम्मद अशरफ हुसैन ने कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए सलाम पप्पिनिसरी से संपर्क किया। दुर्घटना रिपोर्ट, फोरेंसिक मेडिकल रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के आधार पर, वाहन की बीमा कंपनी के खिलाफ बीमा प्राधिकरण में मामला दर्ज किया गया।
चोट की गंभीरता और प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने बीमा कंपनी को मुहम्मद अशरफ हुसैन को 65,000 दिरहम का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने यह भी आदेश दिया कि बीमा कंपनी को कानूनी शुल्क और खर्चों के लिए 3,850 दिरहम का भुगतान भी करना होगा। सलाम पप्पिनिसरी द्वारा समय पर और प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करने से यह मुआवजा प्राप्त करने में मदद मिली।