दुबई कार दुर्घटना के बाद बांग्लादेशी नागरिक को 70,000 दिरहम का मुआवज़ा दिया गया
दुबई कार दुर्घटना के बाद बांग्लादेशी नागरिक को 70,000 दिरहम का मुआवज़ा दिया गया


दुबई: दुबई की एक अदालत ने एक बांग्लादेशी नागरिक, मुहम्मद हबीब रहमान वाहिद मुल्ला को एक कार दुर्घटना में लगी चोटों के लिए 70,000 दिरहम (लगभग 23.3 लाख बांग्लादेशी टका) का मुआवज़ा दिया है। यह कानूनी मामला वाईएबी लीगल सर्विसेज के सीईओ सलाम पप्पिनिसेरी द्वारा संभाला गया था।
यह दुर्घटना 12 अक्टूबर, 2023 को दुबई के अल अवीर इलाके में हुई थी। मित्सुबिशी पिकअप ट्रक चला रहे एक पाकिस्तानी नागरिक ने असुरक्षित मोड़ लिया और एक टोयोटा बस से टकरा गया, जिसमें 15 यात्री सवार थे। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मुहम्मद हबीब रहमान उन चार यात्रियों में शामिल थे जिन्हें चेहरे, जांघ और जननांगों पर गंभीर चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए राशिद अस्पताल ले जाया गया।
पिकअप ट्रक के चालक को दोषी पाया गया और आपराधिक अदालत ने उसे एक महीने की जेल और तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबन की सजा सुनाई। उनकी चोटों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए, मुहम्मद हबीब रहमान के रिश्तेदारों ने वाईएबी लीगल सर्विसेज से संपर्क किया। सलाम पप्पिनिसेरी के मार्गदर्शन में, बीमा प्राधिकरण के समक्ष एक मामला दायर किया गया, जिसके साथ एक चिकित्सा प्रमाण पत्र, पुलिस रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ भी शामिल थे।
मामले की समीक्षा के बाद, अदालत ने फैसला सुनाया कि दोषी वाहन की बीमा कंपनी को मुहम्मद हबीब रहमान को उनके चिकित्सा व्यय के लिए 3,850 दिरहम के अलावा 70,000 दिरहम का मुआवज़ा देना होगा।