शारजाह सड़क दुर्घटना में घायल भारतीय नागरिक को AED 40,000 का मुआवज़ा दिया गया

शारजाह सड़क दुर्घटना में घायल भारतीय नागरिक को AED 40,000 का मुआवज़ा दिया गया

11/26/20251 मिनट पढ़ें

शारजाह: UAE इंश्योरेंस डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शारजाह के अल कारायन 1 इलाके में हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए भारतीय नागरिक शेख राणा शियाकुल शेख को मुआवजे के तौर पर AED 40,000 (लगभग INR 9.6 लाख) दिए जाने चाहिए। यह घटना शनिवार, 10 अगस्त, 2024 को हुई थी। शेख राणा, एक डिलीवरी कंपनी के बाइक ड्राइवर थे, जब उनकी मोटरसाइकिल अल कारायन 1 में सड़क से पूरी तरह हटकर खड़ी थी, तब उनका एक्सीडेंट हुआ। एक अमीराती नागरिक की कार, जो दाईं ओर से आ रही थी, बाईं ओर मुड़ने की कोशिश करते समय मोटरसाइकिल से टकरा गई। पुलिस रिपोर्ट में यह नतीजा निकाला गया कि एक्सीडेंट ड्राइवर के ध्यान की कमी और लापरवाही के कारण हुआ था। शेख राणा के पैर और जांघ में गंभीर चोटें आईं और उन्हें पहले अल कासिमी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, फिर फुजैराह हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। एक्सीडेंट के लिए ज़िम्मेदार अमीराती ड्राइवर को क्रिमिनल केस में कम्युनिटी सर्विस की सज़ा मिली, जिसमें उसे दो महीने के अंदर पवित्र कुरान का एक हिस्सा (जुज़) याद करना था।

घटना के बाद, शेख राणा के रिश्तेदारों ने YAB लीगल सर्विसेज़ के CEO सलाम पप्पिनिसरी से संपर्क किया। उनकी देखरेख में, गलती करने वाली गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ़ मुआवज़े का केस फाइल किया गया।

मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस रिपोर्ट समेत जमा किए गए सभी सबूतों पर विचार करते हुए, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंश्योरेंस कंपनी को मुआवज़े के तौर पर AED 40,000, मेडिकल खर्च के लिए AED 4,107, और मुआवज़े की रकम पर 5% ब्याज देना होगा, जो फैसले की तारीख से तब तक लागू रहेगा जब तक पूरा पेमेंट नहीं हो जाता।

इंश्योरेंस कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ़ अपील में अपील की। ​​हालांकि, अपील कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज कर दी, जब शेख राणा के वकीलों ने चोट की गंभीरता और केस के कानूनी फायदे साफ-साफ बताते हुए एक मज़बूत काउंटर-मेमोरेंडम जमा किया।