अल ऐन रोड क्रैश में घायल पाकिस्तानी नागरिक को UAE कोर्ट ने AED 80,000 का मुआवज़ा दिया
अल ऐन रोड क्रैश में घायल पाकिस्तानी नागरिक को UAE कोर्ट ने AED 80,000 का मुआवज़ा दिया


अबू धाबी: अबू धाबी में इंश्योरेंस डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कोर्ट ने मुंसिफ अली सईद उज़ ज़मान को मुआवज़े के तौर पर AED 80,000 (लगभग 61 लाख पाकिस्तानी रुपये) देने का आदेश दिया है। मुंसिफ अली एक पाकिस्तानी नागरिक हैं जो अल ऐन - अबू धाबी रोड पर एक गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे।
यह दुर्घटना तब हुई जब एक गाड़ी, जिसे एक साथी पाकिस्तानी नागरिक चला रहा था, ने कंट्रोल खो दिया, पहले एक ट्रैफिक लाइट के पास रुकी हुई गाड़ी से टकराई, और फिर फिसलकर दूसरी गाड़ी से जा टकराई। मुंसिफ अली, जो टकराई हुई गाड़ियों में से एक में सवार थे, उनके हाथ और नाक में गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अल ऐन के तवाम हॉस्पिटल ले जाया गया।
दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार ड्राइवर पर AED 3,000 का क्रिमिनल फाइन लगाया गया।
घटना के बाद, मुंसिफ अली के रिश्तेदारों ने YAB लीगल सर्विसेज़ के CEO सलाम पप्पिनिसरी से मदद मांगी। सलाम पप्पिनिसरी ने केस अपने हाथ में लिया और गलती वाली गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ़ मुआवज़े का क्लेम किया।
कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंश्योरेंस कंपनी को मुआवज़े के तौर पर AED 80,000 देने होंगे, साथ ही मेडिकल खर्च के लिए AED 3,850 और वकील की फीस के लिए AED 500 देने होंगे, साथ ही मुआवज़े की रकम पर 5% ब्याज भी देना होगा, जो फैसले की तारीख से लेकर पूरा पेमेंट होने तक लागू रहेगा। इंश्योरेंस कंपनी ने इस फैसले को चुनौती दी, और फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ़ अपील और बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हालांकि, मुंसिफ अली के वकील के एक मज़बूत काउंटर-मेमोरेंडम जमा करने के बाद अपील कोर्ट ने सभी अपीलें खारिज कर दीं, जिससे असली मुआवज़े के फैसले को बरकरार रखा गया।
