RAK कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में घायल पाकिस्तानी नागरिक को 1,50,000 AED का मुआवज़ा देने का आदेश दिया।
RAK कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में घायल पाकिस्तानी नागरिक को 1,50,000 AED का मुआवज़ा देने का आदेश दिया।


रास अल खैमाह: रास अल खैमाह कोर्ट ने UAE में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए पाकिस्तानी नागरिक इमरान अली एहसान अली को 150,000 AED (लगभग 11.3 मिलियन पाकिस्तानी रुपये) का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है।
यह दुर्घटना 22 मई 2024 को रास अल खैमाह में हुई थी। केस की फाइलों के अनुसार, GMC गाड़ी चला रहे एक अमीराती छात्र ने एक दूसरी कार को ओवरटेक करने की कोशिश की। उसी समय, इमरान अली अपनी मोटरसाइकिल से उन दोनों गाड़ियों के बीच से गुज़र रहे थे। ड्राइवर के अचानक ओवरटेक करने की कोशिश के कारण मोटरसाइकिल के साथ ज़ोरदार टक्कर हुई।
इस टक्कर के कारण इमरान अली की छाती, बाएं कंधे और दिमाग में गंभीर चोटें आईं। जांच के बाद, ट्रैफिक क्रिमिनल कोर्ट ने अमीराती ड्राइवर को दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार पाया और उस पर 3,000 AED का जुर्माना लगाया।
शारीरिक चोट और उसके कारण हुए आर्थिक बोझ के लिए न्याय पाने के लिए, इमरान अली का परिवार 'याब लीगल सर्विसेज़' के CEO सलाम पप्पिनिसेरी के पास पहुंचा। उनके निर्देशन में, मज़बूत मेडिकल सबूतों और क्रिमिनल कोर्ट के पिछले फ़ैसले के आधार पर, दोषी गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी के ख़िलाफ़ मुआवज़े का एक सिविल केस दायर किया गया।
केस के तथ्यों की समीक्षा करने के बाद, कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह इमरान अली को उनकी चोटों और तकलीफ़ के लिए मुआवज़े के तौर पर 150,000 AED का भुगतान करे।
