UAE कोर्ट ने कार एक्सीडेंट में घायल हुए अफ़गान नागरिक को 30,000 दिरहम मुआवज़ा देने का आदेश दिया
UAE कोर्ट ने कार एक्सीडेंट में घायल हुए अफ़गान नागरिक को 30,000 दिरहम मुआवज़ा देने का आदेश दिया


अजमान: UAE की एक कोर्ट ने एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में घायल हुए अफगान नागरिक ज़रीन मोहम्मद उमर को 30,000 दिरहम (लगभग 5,40,000 अफगानी) का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इंश्योरेंस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया।
यह एक्सीडेंट 26 जनवरी, 2024 को अल हुमैदिया 1, अजमान में हुआ था। अल मार्सा कैफेटेरिया के पास, एक अमीराती महिला की कार अचानक सड़क पार कर रहे एक जानवर (जैसे बिल्ली) से बचने के लिए बाईं ओर मुड़ गई। इसके बाद गाड़ी ने ज़रीन मोहम्मद उमर को टक्कर मार दी, जो सड़क से हटकर रेतीले इलाके में खड़ी थीं।
इस टक्कर में ज़रीन उमर के पेल्विस और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं। बाद में पुलिस जांच में पाया गया कि एक्सीडेंट करने वाली अमीराती महिला ही दोषी थी, और उस पर क्रिमिनल केस में जुर्माना लगाया गया।
ज़रीन के रिश्तेदारों ने मदद के लिए YAB लीगल सर्विसेज़ के CEO सलाम पप्पिनिसरी से संपर्क किया। क्रिमिनल केस का फैसला, एक्सीडेंट रिपोर्ट, फोरेंसिक मेडिकल रिपोर्ट और इलाज की रसीदें समेत सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा किए गए। मुआवज़ा फिजिकल डैमेज, इनकम के नुकसान और अभी और आगे के मेडिकल खर्चों के लिए मांगा गया था।
इंश्योरेंस डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कोर्ट ने सभी दलीलों पर विचार करने के बाद, मुआवज़े के तौर पर कुल 30,000 दिरहम, मेडिकल खर्च के लिए 3,856 दिरहम और लीगल फीस के तौर पर 500 दिरहम देने का आदेश दिया। इसके अलावा, इंश्योरेंस कंपनी को फैसले की तारीख से लेकर पूरा पेमेंट होने तक रकम पर 5% ब्याज देना होगा।
